Home Blog गौर क़े अवैध शिकार प्रकरण में आरोपियों को भेजा गया जेल

गौर क़े अवैध शिकार प्रकरण में आरोपियों को भेजा गया जेल

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*तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार,चार फरार आरोपियो की तलाश जारी*

सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार– 1 नवम्बर 2025/ वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील क़े निर्देशानुसार एवं उपवनमंडलाधिकारी कसडोल अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व में अर्जुनी परिक्षेत्र की वन विभागीय टीम द्वारा गौर (बायसन) के अवैध शिकार प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिलाड़ी परिसर के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 324 में वन्यप्राणी गौर (बायसन) के अवैध शिकार की सूचना मुखबिरों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान गौर के शरीर के अंग बिखरे हुए मिले, जिससे शिकार की पुष्टि हुई।पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर तीनों आरोपियों – 1. समेलाल वल्द नैनसिंग यादव (उम्र 42 वर्ष) 2. राजकुमार वल्द अंतराम गोंड़ (उम्र 42 वर्ष) 3. दिनेश वल्द रतिराम कोड़ाकू (उम्र 30 वर्ष), तीनों निवासी ग्राम बिलारी, तहसील सोनाखान, जिला बलौदाबाजार को गिरफ्तार किया गया, इस मामले में चार अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी सक्रिय रूप से तलाश की जा रही है।

गौरतलब है कि आरोपी राजकुमार वल्द अंतराम सिदार आदतन अपराधी है, जो पूर्व में भी विद्युत करंट से शिकार करने के दो मामलों में जेल जा चुका है। जमानत पर रिहा होने के बाद भी वह पुनः 25 अक्टूबर 2025 को गर्भवती गौर के अवैध शिकार में संलिप्त पाया गया, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

इस प्रकरण में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं संशोधन अधिनियम, 2002 के धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज कर पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक 16428/15 दिनांक 25/10/2025 में पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात आरोपियों को न्यायालय प्रस्तुत कर उपजेल बलौदाबाजार में दाखिल कराया गया है।

इस कार्यवाही में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर के सहायक वन संरक्षक संदीप सिंह ठाकुर एवं उनकी टीम की सक्रिय भूमिका रही। इसके साथ ही रूपेंद्र कुमार साहू रूपेश्वरी दीवान, भरतलाल साहू, भागीरथी सोनवानी, रविंद्रकुमार पांडे एवं टीम की भी सराहनीय योगदान रहा।
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