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ईडी की अर्जी पर केजरीवाल को झटका: ED के समन ठुकराने पर कोर्ट बोला- यहां आकर जवाब दें

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  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शाम 4 बजे सुनाया सीएम केजरीवाल पर फैसला
  • कोर्ट ने 17 फरवरी को पेश होने को कहा
  • ईडी ने 5 समन का जवाब न देने पर दिल्ली की अदालत में की थी शिकायत

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। उन्हें ईडी की अर्जी पर 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है।

ईडी ने कब-कब जारी किया केजरीवाल को समन?

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े केस में ईडी सीएम केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को पहला समन पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी को समन भेजा था। केजरीवाल ने इन पांचों समन का कोई जवाब नहीं दिया था और कहा था कि गैरकानूनी है।

 

ईडी ने खटखटाया दिल्ली की अदालत का दरवाजा

प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के जवाब न देने और समन के लिए उपस्थित न होने पर दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज शाम इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाया और ईडी को 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। बता दें कि ईडी ने अपनी शिकायत एडिशनल मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के सामने दर्ज कराई थी।

ईडी के समन को बताया था अवैध

खास बात है कि दो फरवरी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में पांचवीं बार ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने 18 जनवरी, तीन जनवरी, दो नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था।

 

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