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दिल्ली शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल को मिली जमानत, अदालत ने 15 हजार के निजी मुचलके 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड पर दी जमानत

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CM Kejriwal got bail in Delhi Liquor Policy case, court granted bail on a personal bond of Rs 15,000 and a security bond of Rs 1 lakh.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन ना मानने के मामले में बड़ी राहत मिल गई है शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को जमानत मिल गई है।

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ईडी के समन का पालना ना करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। उनकी इस मांग पर ईडी ने कहा कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है. ऐसे में राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम ने सीएम केजरीवाल को 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दे दी. कोर्ट ने इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए भी कहा.अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।

इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने सीएम केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया था. केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था.

प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है. ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4-8 का पालन नहीं करने से संबंधित है.
कोर्ट से बाहर निकले सीएम

राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम कोर्ट रूम से बाहर निकल चुके हैं. बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया था, लेकिन दिल्ली के सीएम कभी पूछताछ में शामिल नहीं हुए.

ईडी के लगातार पांच समन पर पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा में बजट सेशन और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के कारण 14 फरवरी को वह वर्चुअल मोड अदालत के सामने पेश हुए थे. उसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय उनके पेश होने के लिए तय की थी. इस बीच ईडी ने पूछताछ में शामिल होने के लिए सीएम को छठी, सातवीं और आठवीं बार भी समन जारी किए. हर बार सीएम ईडी के समन को गैर कानूनी बताया और पूछताछ में शामिल नहीं हुए.

ईडी के समन का पालना ना करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।

 

 

 

 

 

 

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