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मोदी सरकार का आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, यासीन मलिक की पार्टी समेत इन संगठनों पर लगा 5 साल का बैन,अमित शाह ने कहा……..

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Modi government’s big action against terrorism, these organizations including Yasin Malik’s party banned for 5 years, Amit Shah said…

मोदी सरकार ने शनिवार को यासीन मलिक की जेकेएलएफ पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया और इसे ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ घोषित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ‘जेकेएलएफ (यासीन मलिक गुट) जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ है।’ फैसलों की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

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जम्मू कश्मीर में अमित शाह का बड़ा एक्शन
शाह ने लिखा, ‘मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को 5 साल के लिए गैरकानूनी एसोसिएशन को रूप में घोषित किया है। इस संगठन ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से अलगाववाद को बढ़ावा देने, अलगाववाद को सहायता और बढ़ावा देकर भारत की अखंडता को खतरे में डाला है। मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों को बख्शेगी नहीं।’ अमित शाह ने लिखा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग के चार गुटों को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए बैन कर दिया है।’

गृह मंत्रालय ने यह कहा
गृह मंत्रालय ने बताया कि जेकेएलएफ-वाई अभी भी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है। यह आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में है और जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों पर उग्रवाद का समर्थन कर रहा है।

जेकेएलएफ-वाई भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को देश से अलग करने के दावों का समर्थन और उकसा रहा है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से गतिविधियों में शामिल होकर इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले आतंकवादी और अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है।JKLF पर भी उन्हीं धाराओं के तहत प्रतिबंध लगाया गया था, जो केंद्र को किसी भी एसोसिएशन को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करके गैरकानूनी घोषित करने की शक्ति देता है. X पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा ‘आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शून्य-सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए, गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के चार गुटों की घोषणा की है

चार और संगठनों पर लगाया बैन
उन्होंने बताया कि जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलामा मोहम्मद खान) और जेकेपीएल (अजीज शेख) याकूब शेख के नेतृत्व में चलाए जा रहे संगठनों को गैरकानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक भड़काने और अलगाववाद को बढ़ावा देने में शामिल थे। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने इस तरह के किसी संगठन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था।

कौन है यासीन मलिक?
जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख को 24 मई, 2022 को एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसने उन्हें कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर सजा को आजीवन कारावास से बढ़ाकर मृत्युदंड करने की मांग की थी, जो अपराध के लिए अधिकतम सजा है.’

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