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अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की दूसरी याचिका भी खारिज, हाईकोर्ट बोला- LG फैसला लेने में सक्षम,यह उनका निजी फैसला है”

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Second petition to remove Arvind Kejriwal from the post of CM also rejected, High Court said – LG is capable of taking the decision, it is his personal decision.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी जनहित याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है. बता दें कि कोर्ट ने पहले भी ऐसी याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट का कहना था कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.

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कोर्ट ने कहा “हम यह कैसे घोषित कर सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? एलजी इस पर निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्हें (एलजी) हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। उन्हें जो भी करना होगा वह कानून के अनुसार करेंगे।”

इसमें टिप्पणी की गई, “कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि वह इस मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा और याचिकाकर्ता का समाधान भारत के राष्ट्रपति या एलजी के पास है।इसलिए, यह कहा गया कि याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली.

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