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Patanjali Case Supreme Court: बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, “नतीजा भुगतने को तैयार रहें…”, SC ने खारिज किया माफीनामा

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Patanjali Case Supreme Court: No relief to Baba Ramdev from Supreme Court, “Be prepared to face the consequences…”, SC rejects apology

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को खारिज करते हुए कहा कि ‘हम अंधे नही हैं’। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वो उदार नहीं होना चाहते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस केस में केंद्र के जवाब से भी संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम आपका दूसरा माफीनामा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि वो अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहें। शीर्ष अदालत ने कहा कि समाज में सही संदेश जाना जरूरी है।

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रामदेव और बालकृष्ण के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा, “हमने 6 अप्रैल को ही हलफनामा दाखिल कर दिया था. रजिस्ट्री ने शायद इसे जजों के सामने नहीं रखा.” इसके बाद रोहतगी ने हलफनामे का अंश पढ़कर सुनाया जिसमें बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से माफी मांगी गई है. जज ने दाखिल हलफनामे पर एतराज जताया. इसमें रामदेव ने देश से बाहर जाने के अपने एक कार्यक्रम की जानकारी दी है. जजों ने इसे देखकर कहा कि इस तरह से सारी प्रक्रिया को हल्के में लिया गया है.

हम हलफनामे को ठुकरा रहे हैं- कोर्ट

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसे किसने तैयार किया? मुझे आश्चर्य है. वहीं जस्टिस कोहली ने कहा कि आपको ऐसा हलफनामा नहीं देना चाहिए था. इस पर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमसे चूक हुई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चूक! बहुत छोटा शब्द. वैसे भी हम इस पर फैसला करेंगे. कोर्ट ने कहा कि हम इसको जानबूझ कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना मान रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमारे आदेश के बाद भी? हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते. हम हलफनामा को ठुकरा रहे हैं ये केवल एक कागज का टुकड़ा है. हम अंधे नहीं हैं! हमें सब दिखता है.’ इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोगों से गलतियां होती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर गलतियां करने वालों को भुगतना भी पड़ता है. फिर उन्हें तकलीफ़ उठानी पड़ती है. हम इस मामले में इतने उदार नहीं होना चाहते.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इन तीनों ड्रग्स लाईसेंसिंग अधिकारियों को अभी सस्पेंड कीजिए. ये लोग आपकी नाक के नीचे दबदबा बनाते हैं, आप इसे स्वीकार करते हैं? आयुर्वेद दवाओं का कारोबार करने वाली उनसे भी पुरानी कंपनियां हैं. अदालत का मखौल बनाया जा रहा है.इनका कहना है कि विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदिक दवाओं से जोड़े रखना है, मानो वे दुनिया में आयुर्वेदिक दवाएं लाने वाले पहले व्यक्ति हैं.’

वकील ने की माफीनामा स्वीकार करने की अपील

रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने जजों के सामने दलील देते हुए कहा कि उन्होंने माफी मांगी है. उसे स्वीकार किया जाए. अब जब अधिकारियों से पूछताछ हो रही है. निश्चित रूप से उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई होगी. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि माफीनामा लिखी बातों के लिए उन्होंने वकीलों को सलाह दी थी. क्या उसमें कुछ कमी रह गई है? रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने भी यही पूछा. इस पर जज ने कहा कि हम आपकी सलाह में कमी नहीं बता रहे, लेकिन पूरे मामले को उसके तथ्यों के आधार पर देख रहे हैं.

न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, “जब तक मामला अदालत में नहीं आया, अवमाननाकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा. उन्होंने इसे पहले मीडिया को भेजा, कल शाम 7.30 बजे तक यह हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था, वे स्पष्ट रूप से प्रचार में विश्वास करते हैं. पतंजलि संस्थापकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह रजिस्ट्री की ओर से नहीं बोल सकते और माफी मांगी जा चुकी है.

जब राज्य प्राधिकारी ने आपसे हटने के लिए कहा तो आपके जवाबों पर गौर करें, आपने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा. इसके बाद अदालत ने उत्तराखंड सरकार की ओर रुख किया और सवाल किया कि लाइसेंसिंग निरीक्षकों ने कार्रवाई क्यों नहीं की और तीन अधिकारियों को एक साथ निलंबित कर दिया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि 2021 में, मंत्रालय ने एक भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण को लिखा था.

जवाब में कंपनी ने लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जवाब दिया. हालांकि, अथॉरिटी ने कंपनी को चेतावनी देकर छोड़ दिया. 1954 का अधिनियम चेतावनी का प्रावधान नहीं करता है और अपराध को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है. ऐसा 6 बार हुआ है, लाइसेंसिंग निरीक्षक चुप रहे. अधिकारी की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं है. बाद में नियुक्त व्यक्ति ने वैसा ही कार्य किया. उन सभी तीन अधिकारियों को अभी निलंबित किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी “अवमानना करने वालों के साथ मिलीभगत” में शामिल थे. पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप एक डाकघर की तरह काम कर रहे हैं, क्या आपने कानूनी सलाह ली? यह शर्मनाक है.

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