Bad news for liquor lovers, liquor shops will remain closed for 48 hours in Chhattisgarh, know the reason
इसी क्रम में मध्यप्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले में मतदान 19 अप्रैल को निर्धारित होने से सूरजपुर जिले के विदेशी शराब दुकान बिहारपुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले मतलब 17 अप्रैल शाम 5 बजे से 19 अप्रैल शाम 06 बजे तक पूरे दिन के लिये बंद रखे जाने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूरजपुर जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास के द्वारा शुष्क घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विजय दयाराम के. द्वारा प्रथम चरण के मतदान 19 अप्रैल के लिए बस्तर जिले के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें, देशी मदिरा दुकानें, होटल बार, एफएल 7 सैनिक केन्टिन एवं मद्य-भण्डारण मद्यभाण्डागार, भांग-भांगघोटा को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पहले अर्थात 17 अप्रैल को शाम 5 बजे से 19 अप्रैल की शाम 5 बजे तक बंद रहेगी।
मतगणना तिथि 4 जून को सम्पूर्ण दिवस बंद रखें जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है। उक्त अवधि में शराब,भांग का विक्रय, परोसना, परिवहन, धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।