BRS leader Kavita’s troubles increase in Delhi liquor scam, court gives custody to CBI till April 15
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कारण, ईडी के बाद गुरुवार को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद शुक्रवार को सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने कविता को 15 अप्रैल तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है. इससे पहले तक वह न्यायिक हिरासत में थीं. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को ईडी की टीम ने पिछले महीने ही हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया था.
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बता दें कि इससे पहले दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा था. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी, हालांकि करोट् ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
के.कविता के वकील ने क्या दी थी दलील?
के.कविता के वकील विक्रम ने सीबीआई हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि जांच में सहयोग नहीं करना, गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का पंकज बंसल स्टेटमेंट यही कहता है. CBI जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी करना चाहती है उसका संबंध मुझसे नहीं है.
के.कविता ने कोर्ट में कहा कि के कविता कोर्ट में जेल प्रशासन ने मुझे सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने की जानकारी दी. मैंने अपने पति को इसके बारे में बताया लेकिन मुझे गिरफ्तारी से पहले कानूनी सलाह लेने का मौका नहीं मिला. इस पर कोर्ट ने के कविता के वकील से पूछा क्या किसी को गिरफ्तार किए जाने से पहले उसको चुनौती देने का कोई कानूनी प्रावधान है?