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एक और मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा सपा नेता आजम खान को लगा बड़ा झटका,

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In another case, the court sentenced SP leader Azam Khan to 10 years of imprisonment, a big shock to him,

डूंगरपुर प्रकरण के एक मुकदमे में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को 10 साल और उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली को सात साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आजम खान और बरकत अली को बुधवार को दोषी ठहराया गया था। आजम खान सीतापुर और ठेकेदार रामपुर जेल मे है। दोनों की जेल से ही वीडियो कान्फ्रेंस से पेशी हुई।

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क्‍या है डूंगरपुर प्रकरण ?

सपा सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाए गए थे। वर्ष 2019 में बेघर 12 लोगों ने गंज कोतवाली में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप था कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया था। उनका सामान लूट लिया और मकानों को ध्वस्त कर दिया था।

आजम के खि‍लाफ आठ मुकदमों में आ चुका है फैसला

इससे पहले आजम खान के खिलाफ आठ मुकदमों में फैसला आ चुका है। पांच में उन्हें सजा हुई है, जबकि तीन में बरी हो चुके हैं। एक मामले में उनको सात साल की सजा हुई थी। जिसमें उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन, अन्य मामलों में सजा होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। आजम पर 84 मुकदमे अभी विचाराधीन हैं।

लोकसभा चुनाव परिणाम 2019

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को पहले भी कई मामलों में दोषी पाया जा चुका है। अब उन्हें एक और मामले में दोषी पाया गया है। आजम खान पर 2019 में डूंगरपुर कॉलोनी को जबरन तोड़ने और लोगों को धमकी देने का आरोप है। इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आजम के अलावा ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी ठहराया गया है।

ठेकेदार बरकत अली को भी सात साल की जेल

इस बीच, एमपी-एमएलए कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली को भी सात साल जेल और छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। 29 मई को मामले की सुनवाई के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे। वरिष्ठ अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने कोर्ट को बताया कि डूंगरपुर बस्ती के रहने वाले अबरार ने छह दिसंबर 2016 को गंज थाने में मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में उन्होंने आजम खान, रिटायर पुलिस अधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया था।

आजम खान की पत्नी आईं जेल से बाहर

खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री को जबरन घर गिराने का दोषी ठहराया था। इस बीच आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्हें जमानत दे दी थी। 24 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी थी। इन तीनों को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

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