Home Blog NTA को नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने...

NTA को नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, मांगा जवाब

0

Notice issued to NTA, Supreme Court again refused to stay counselling, sought reply

नई दिल्ली। SC on NEET counseling सुप्रीम कोर्ट ने फिर से NEET-UG 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

Ro No- 13028/187

एनटीए से मांगा जवाब
जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज सुनवाई के दौरान कहा कि अगर 5 मई की परीक्षा बाद में रद्द हो जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। बता दें कि याचिका में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अन्य याचिकाओं पर भी NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, 8 जुलाई को ही बाकी याचिकाओं के साथ इसकी भी सुनवाई होगी।

बीते दिन भी हुई थी सुनवाई
बीते दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने की मांग से मना कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो काउंसलिंग भी जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा था कि हम इसे रोक नहीं सकते हैं। वहीं, कोर्ट ने इसी के हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया।

नीट एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट परीक्षा की जांच, उसे रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी. इन याचिकाओं को सुनने के बाद अदालत ने फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी एग्जाम से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को अलग-अलग हाईकोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की एनटीए याचिका के संबंध में पहले ही एक नोटिस जारी किया हुआ है.

छात्रों ने की दोबारा नीट एग्जाम देने की मांग

पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अलग-अलग हाईकोर्ट्स में कार्यवाही पर रोक लगाई, लेकिन कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहने वाली है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय एक सेंटर में नीट एग्जाम देने वाले छात्रों की याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया. इन छात्रों ने दावा किया कि परीक्षा के दौरान उनके 45 मिनट बर्बाद हो गए और उन्होंने ग्रेस मार्क्स हासिल कनरे वाले 1,563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए.

छात्रों का कहना है कि 23 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में इन छात्रों को भी बैठने का मौका दिया है. हालांकि, अदालत इन याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को सुनवाई करने वाली है. एनटीए ने पहले ही अदालत को बता दिया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया है. ऐसे में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र बिना उसके अपनी रैंक स्वीकार करें या फिर दोबारा से एग्जाम में बैठें. इन छात्रों की दोबारा परीक्षा 23 जून को है, जबकि रिजल्ट 30 जून को आएगा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here