Delhi High Court issues notice to CBI in Arvind Kejriwal case, next hearing will be on July 17, what is the matter?
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल केस में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही?
केजरीवाल के वकीलों ने दी ये दलीलें
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से पूछा कि उन्होंने जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का रुख क्यों किया, जबकि उनके पास सेशन कोर्ट में इसके लिए अर्जी देने की रेमेडी उपलब्ध थी। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम फैसले है जो हमें सीधे यहां आने का अधिकार देते हैं। हमारे ऊपर ट्रीपल टेस्ट की शर्तें लागू नहीं होती हैं। न कोई फरार होने का खतरा है। इस बात पर भी गौर किया जाए कि केस दर्ज होने के दो साल बाद गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि वे सीधे यहां नहीं आ सकते। हमने चार चार्जशीट दाखिल की हैं।
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा मामला नहीं है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर-दूर तक कोई आरोप लगा हो। इस मामले में चार लोगों को जमानत मिल चुकी है। सामान्य जमानत मामले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है। केजरीवाल को इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि साल 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की गई।
कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?
उन्होंने कोर्ट में कहा कि जब केजरीवाल को पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है फिर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वह कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं। सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया गया। सीबीआई ने कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। उन्होंने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी, जो याचिका हाईकोर्ट में पहले से ही लंबित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेशल जज की पहली सुनवाई का लाभ आपको मिलेगा। अदालत की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है।
न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल
इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. 29 जून को सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों के लिए 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस समय सीएम तिहाड़ जेल में बंद हैं.
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली आबकारी नीति मामले में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसे भी सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में चुनौती दी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है.
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 21 दिनों की अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद 10 मई को सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. ईडी के केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी. इसके बाद ईडी इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची. इसपर 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी.
आम आदमी पार्टी (आप) ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है. पार्टी संसद के मौजूदा सत्र में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रही है.
क्या है पूरा मामला
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई और अदालत ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 7 दोनों का समय दिया है जबकि सीबीआई के जवाब दाखिल करने के बाद 2 दिन का समय अरविंद केजरीवाल को दिया गया है. ताकि सीबीआई के जवाब पर वह अपना जवाब दाखिल कर दें और इसके बाद इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी.