Delhi riots: High Court orders CBI probe into Faizan being forced to sing national anthem, youth dies in police custody
Delhi riots 2020: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान 23 वर्षीय युवक फैजान के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने फैजान की मां किस्मातुन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 23 वर्षीय फैजान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया। फैजान की मौत 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक हमले के बाद हुई थी। घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें फैजान और चार अन्य मुस्लिम युवकों को पुलिस अधिकारियों द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा था और उन्हें राष्ट्रगान और “वंदे मातरम” गाने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
हाई कोर्ट का आदेश
दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर इस मामले की कुछ सुनवाई बंद कमरे में की गई थी। न्यायमूर्ति भंभानी ने फैजान के मामले की जांच दिल्ली पुलिस से हटा कर CBI को सौंपने का निर्णय लिया, जो कि किस्मातुन द्वारा दायर याचिका पर आधारित था।
23 साल के फैजान इन दंगों का शिकार हुआ था. फैजान की मां ने बेटे की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मृतक की मां ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाकर जांच करने की मांग की थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि फैजान की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी.
विशेष जांच दल -एसआईटी से जांच के लिए फैजान की मां द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा, “मैं याचिका की अनुमति दे रहा हूं. मैं मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर रहा हूं.”
बता दें कि 24 फरवरी, 2020 को दिल्ली के कई इलाकों में दंगे हुए थे. नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच धरने-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. खासकर पूर्वोत्तर दिल्ली में यह हिंसा भड़की थी. इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग घायल हुए थे.
दंगों के दौरान एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें फैजान सहित कुछ युवकों को पुलिसकर्मी पीटते हुए दिखाई दे रहे थे. पुलिसकर्मी युवकों को पीटते हुए उन्हें राष्ट्रगान गाने और वंदेमारतम् कहने के लिए मजबूर कर रहे थे. फैजान की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ना केवल उसके बेटे की निर्ममता से पिटाई की बल्कि उसे अवैध रूप से हिरासत में भी रखा. पुलिस ने 26 फरवरी को उसे रिहा तो कर दिया, लेकिन बहुत अधिक चोट आने के कारण फैजान की मौत हो गई.