Home मनोरंजन DeepFake मामले में सरकार का बड़ा कदम, रश्मिका मंदाना जैसा विडियो बनाये...

DeepFake मामले में सरकार का बड़ा कदम, रश्मिका मंदाना जैसा विडियो बनाये जाने पर नियमों में क्या है सज़ा का प्रावधान

0

El gran paso del gobierno en el caso DeepFake: ¿cuál es el castigo previsto en las normas por hacer un vídeo como el de Rashmika Mandana?

मीडिया पर एक वायरल वीडियो में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का चेहरा लगाने पर हंगामा मच गया है. हर कोई इससे हैरान और चिंतित है. इस मामले में कानूनी कार्यवाही की भी मांग की जा रही है. खुद रश्मिका मंदाना ने इसे बेहद खतरनाक बताया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके विश्वास को सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है.

RO NO - 12784/135  

मंदाना ने वायरल वीडियो पर क्‍या कहा?
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने खुद के काट-छांट करके बनाए गए वीडियो (डीपफेक वीडियो) के वायरल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को कहा था कि यह ‘बहुत डरावना’ है कि तकनीकी का दुरुपयोग किया जा रहा है. फिल्म ‘गुडबाय’ में मंदाना के सह कलाकार अमिताभ बच्चन ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है. ‘डीपफेक’ एक डिजिटल विधि है जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता किसी व्यक्ति की छवि को किसी दूसरे व्यक्ति की छवि से आसानी से बदल सकता है.

क्या कहता है नियम
भारत में इस तरह के डिजिटल अपराधों, सोशल मीडिया से जुड़ी गतिविधियों या फेक न्यूज से निपटने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 का इस्तेमाल किया जाता है. लोगों की निजता की सुरक्षा करने के लिए इसमें कई प्रावधानों का इंतजाम भी किया गया है. सरकार चाहे तो ऐसे मामलों में आईटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है. खुद पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करके भी इस तरह से किसी को बदनाम करने, उसकी छवि खराब करने या उसके फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में एक्शन लिया जा सकता है.

IT ऐक्ट की धारा 66C के तहत ऐसे मामलों में पहचान चोरी का मुकदमा बनता है. अगर इस तरह से किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल किया जाता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, फेस पासवर्ड या अन्य किसी पहचान का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो 1 लाख रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सजा हो सकती है. यही नहीं इस मामले में सजा को 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है. वहीं, बिना किसी की अनुमति के उसके प्राइवेट एरिया की फोटो लेने, उसे पब्लिश करने या शेयर करने पर 3 साल की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

क्यों सरकार ने की सख्ती
साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
यह वीडियो उनका नहीं था। यह वीडियो सोशल मीडिया एंफ्लूएंशर जारा पटेल ने एडिट करके जारी किया था। इसमें एक्ट्रेस के चेहरे को रिप्लेस करके वीडियो तैयार किया गया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक वीडियो गलत सूचना का सबसे खतरनाक वर्जन है। ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी हटाने की जिम्मेदारी होगी। अमिताभ बच्चन ने भी इस तरह के वीडियो शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here