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माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2024 को शराब पीकर वाहन चलाने वाले 08 वाहन चालकों को 10,000-10,000 अर्थदंड से किया गया दंडित

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On 09.09.2024, the Hon’ble Court punished 08 drivers for driving under the influence of alcohol with a fine of Rs 10,000 each.

यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से बलौदाबाजार, कसडोल एवं भाटापारा में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया

Ro.No - 13672/140

सभी प्रकरणों में यातायात पुलिस द्वारा धारा 185 MV Act के तहत वाहन जप्त कर किया गया विधिवत कार्रवाई

संपूर्ण कार्रवाई में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 08 वाहन चालकों को कुल ₹80,000 अर्थदंड से किया गया दंडित

सौरभ बरवाड़@भाटापारा- जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु “ऑपरेशन विश्वास” के तहत यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चालान करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन, राहगीरों के साथ सडक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है।

चेकिंग अभियान के इसी क्रम में बलौदाबाजार, कसडोल एवं भाटापारा में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 08 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा सभी प्रकरण में चालकों के विरुद्ध धारा 185 MV Act के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दिनांक 09.09.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले सभी 08 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 का अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 08 वाहन चालकों को कुल ₹80,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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