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माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 10.09.2024 को शराब पीकर वाहन चलाने वाले 03 वाहन चालकों को 10,000-10,000 एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले चालक को 7000 अर्थदंड से किया गया दंडित

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Today on 10.09.2024, the Hon’ble Court punished 03 drivers who were driving under the influence of alcohol with a fine of Rs 10,000 each and the driver who was driving dangerously with a fine of Rs 7000.

● यातायात पुलिस द्वारा बलौदाबाजार, कसडोल, सिमगा एवं भाटापारा में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया
● सभी प्रकरणों में यातायात पुलिस द्वारा धारा 185 MV Act एवं 184,179(1) MV Act के तहत वाहन जप्त कर किया गया विधिवत कार्रवाई
● संपूर्ण कार्रवाई में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले 04 वाहन चालकों को कुल ₹37,000 अर्थदंड से किया गया दंडित

Ro.No - 13759/82

सौरभ बरवाड़@बलौदाबाजार- जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु “ऑपरेशन विश्वास” के तहत यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चालान करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन, राहगीरों के साथ सडक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही कई ऐसे भी वाहन चालक हैं जो बहुत ही खतरनाक ढंग से वाहन, विशेषकर दोपहिया वाहन सड़क मार्ग में चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है।

चेकिंग अभियान के इसी क्रम में बलौदाबाजार, कसडोल, सिमगा एवं भाटापारा में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 03 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए तथा बेहद खतरनाक ढंग से वाहन चालन करते हुए एक वाहन चालक को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा सभी प्रकरण में चालकों के विरुद्ध धारा 185 MV Act तथा 184,179(1) MV Act के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दिनांक 10.09.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले सभी 03 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 तथा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले एक वाहन चालक को ₹7000 का अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले कुल 04 वाहन चालकों को कुल ₹37,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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