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Ram Rahim :हाई कोर्ट से Ram Rahim को बड़ी राहत मिली है,इस मामले में दर्ज हुई FIR को रद्द करने का आदेश

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Ram Rahim: Ram Rahim has got a big relief from the High Court, order to cancel the FIR registered in this case.

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एहाई कोर्ट से Ram Rahim को बड़ी राहत, क मामले में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने संत कबीर दास और गुरु रविदास से जुड़ी एक घटना के संबंध में अपने प्रवचन के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

RO NO - 12784/135  

रहीम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295ए तहत मामला दर्ज किया गया है. जालंधर के पातरां में 17 मार्च को ये मामला दर्ज किया गया है जबकि जिस सत्संग को लेकर मामला दर्ज किया गया है वो सात साल पहले किया गया था. जबकि एफआईआर इतने लंबे समय के अंतराल पर दर्ज की गई. मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्रवचन के समय किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं मिला है.

राम रहीम को कोर्ट से मिली राहत
न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल की पीठ ने कहा, “सावधानीपूर्वक जांच करने पर, इस न्यायालय को संत कबीर दास के जीवन से संबंधित घटना में किसी भी विकृति या गलत बयानी का कोई सबूत नहीं मिला।
किसी विशिष्ट समूह की धार्मिक भावनाओं या मान्यताओं का अपमान नहीं करती है, क्योंकि यह ऐतिहासिक संसाधनों में गहराई से निहित है।

रहीम की याचिका में क्या कहा गया?
वहीं राम रहीम की तरफ से लगाई गई याचिका में कहा गया है कि प्रवचन की दौरान जो बाते कहीं गई है वो बातें ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुरूप हैं याचिका के साथ संलग्न विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि संत कबीर दास और गुरु रविदास के अनुयायियों के प्रति जानबूझकर कोई अपमान नहीं किया गया है.

पुलिस ने दर्ज किया था मामला
7 मार्च 2023 को जालंधर ग्रामीण पुलिस ने श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के अध्यक्ष जस्सी तल्लन की शिकायत पर डेरा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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