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फ्लिपकार्ट को लगा झटका , रिटेल प्राइस से अधिक कीमत लेने पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपए का अर्थदंड

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Flipkart got a shock, consumer court imposed a fine of Rs 20 thousand for charging more than the retail price

 

पिछले कुछ सालों से भारत के कंज्यूमर मार्केट में ई कॉमर्स कंपनियों का दखल बहुत तेजी से बढ़ा है । इन कंपनियों पर कई बार कस्टमरों के साथ धोखाधड़ी करने या गलत सामान देने और ज्यादा कीमत लेने का भी आरोप लग चुका है। ऐसे से एक प्रकरण में कंज्यूमर कोर्ट ने फ्लिपकार्ट नाम की एक ई कॉमर्स कंपनी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है ।
दरअसल , ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को सेल के दौरान एक महिला उपभोक्ता को तय कीमत से 96 रुपये ज्यादा दाम में शैंपू बेचना काफी महंगा पड़ गया. बेंगलूरू स्थित उपभोक्ता फोरम ने महिला की शिकायत पर कंपनी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया. यहीं नहीं अदालत ने कंपनी से महिला को 20 हजार रुपये के जुर्माने के अलावा ज्यादा वसूले गये 96 रुपये भी अदा करने का आदेश दिया.
जानकारी के अनुसार बेंगलूरू में रहने वाली एक महिला ने बिग बिलियन डेज के दौरान फ्लिपकार्ट से एक शैंपू खरीदा था, जब उस शैंपू की डिलीवरी हुई तो उसने पाया कि उसको नियत दाम से 96 रुपये महंगा शैंपू बेचा गया था. ऐसे में उसने कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दिया. मुकदमा करने के बाद कंज्यूमर फोरम ने आरोपों को सही पाया और कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए महिला को पैसा देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के डिफेंस को अपर्याप्त बताते हुए उसकी दलीलों को खारिज कर दिया. इसके अलावा, अदालत ने कंपनी को सेवा में कमी के लिए 10,000 रुपये और अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा, कोई भी कंपनी किसी भी सामान को उसमें दिये गये अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक के दाम में नहीं बेच सकती है. ऐसा करना गलत है। दरअसल, ई कॉमर्स कंपनियों से समान मंगवाते समय उपभोक्ताओं को सतर्क रहना चाहिए।

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