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अरविंद केजरीवाल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे केजरीवाल, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

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Arvind Kejriwal gets relief, Supreme Court grants interim bail, but Kejriwal will still remain in jail, know what the Supreme Court said

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें बड़ी बेंच की सुनवाई होने तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है. ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने अब इस मामले में तीन जजों की बेंच के गठन के लिए सीजेआई को भेजा है.

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हालांकि, कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी सीएम केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम केजरीवाल सीबीआई ने एक अलग मामले में भी गिरफ्तार किया हुआ है. लिहाजा, वो दूसरे मामले में अभी जेल में ही रहेंगे. आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को जिस मामले में अंतरिम जमानत मिली है उस मामले की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कर रही थी.

आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर
वहीं, केजरीवाल को जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आप का कहना है कि सीएम केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा हुआ है।

आबकारी नीति मामले में मिली है जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी गई है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है।

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज सुनवाई की है।बता दें कि सीबीआई वाले में मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।

आप ने अपने एक्स अकाउंट पर डाली पोस्ट
आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे मोदी जी, पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी (ED) कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं। यह भी लिखा कि केजरीवाल को ED ने झूठा फंसाया गया है। आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। “तानाशाही मुर्दाबाद”

आप की तरफ से कहा गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा गया है। आप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिशा तय करेगा। उधर, केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आगे आ गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया. पीठ ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था.

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