Big blow to Mamata government from Supreme Court on Sandeshkhali, ‘Hand over Shahjahan Sheikh to CBI at 4.30 pm’
संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी. अब इस मामले में उसे सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है. फिलहाल इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार को राहत नहीं मिली है. सुनवाई का समय अभी तय नहीं किया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो, ये CJI तय करेंगे. बता दें कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे पश्चिम बंगाल सरकार ने की जल्द सुनवाई की मांग की थी.
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर उबाल जारी है. केवल भाजपा ही नहीं, अब ममता सरकार और जांच एजेंसियां भी आमने-सामने हैं. इस बीच संदेशखाली मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तुरंत सुनवाई की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत सुनवाई की मांग पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया. जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि आप रजिस्ट्रार जनरल के पास जाकर आप मामले को मेंशन कर दें. इसके बाद बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं. अभी शाम को 4.30 बजे तक केस पेपर और शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने को कहा है. अगर हम याचिका दाखिल करेंगे और कल मेंशन करेंगे तो येह अवमानना का केस होगा.
पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने ED अधिकारियों पर हमला मामले की पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की आदेश दिया है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ़्तार किए गए शेख शाहजहां को भी आज मंगलवार (5 मार्च) शाम साढ़े चार बजे तक CBI को सौंपने को कहा है.
हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त किया है. कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है. इनमें नजात और बनगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI करेगी. साथ ही जांच से संबंधित सारे दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है.
राज्य सरकार ने लगाए ये आरोप
बेबुनियाद आरोप लगाकर सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया जबकि हमारी एसआईटी जांच कर रही थी. राज्य सराकर ने कहा कि, सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है.. ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशो का उल्लंघन है. राज्य की पुलिस ने इस मामले मे तेजी दिखाई है और इसकी अभी भी जांच चल रही है. ASG का HC मे कहना था कि शाहजहां शेख पर पहले से ही लगभग 40 FIR दर्ज है लेकिन उसकी गिरफ्तारी ED पर हमला मामले मे दर्ज की गई दो FIR मे किया गया है. य़ह राज्य की भावना को दर्शाता है.
वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल पुलिस से हाई कोर्ट के आदेश को इस तरह समझा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ ED के साथ हुई घटना की जांच के लिए SIT बनाने पर रोक लगाई है. इसलिए हमने शाहजहा शेख पर अपनी कार्रवाही जारी रखते हुए उसे गिरफतार कर लिया.
क्या बोले अधीर रंजन चौधरी
बता दें कि पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले को लेकर लगाताक गहमा-गहमी जारी है. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता के खिलाफ बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार संदेशखाली के दरिंदों की मदद करती है. उन्होंने कहा कि CBI अकेले अपने दम पर सारे अपराधियों को पकड़ नहीं पाएगी. ये राज्य की सरकार संदेशखाली के दरिंदों को मदद करती है. राज्य सरकार ने उन दरिंदों को पाला है. बंगाल में दरिंदों का राज है. वहीं, टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि, राज्य सरकार को भरोसा है कि CID इस केस को हैंडल करने में सक्षम है. ED, CBI ने SHAHJAHAN को अरेस्ट नहीं किया था, राज्य की पुलिस ने किया था.