● *पुलिस द्वारा नगर भवन भाटापारा में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही कर वाहन सहित, डीजे साउंड सिस्टम किया गया जप्त*
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सौरभ बरवाड़@भाटापारा- माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के उपरांत तथा तय सीमा से अधिक, तीव्र आवाज में डीजे एवं धूमाल बजाने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर, एसडीओपी भाटापारा आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में निरीक्षक योगिताबाली खापर्डे के नेतृत्व में *थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा कल दिनांक 19.03.2024 की रात्रि निर्धारित समय सीमा के उपरांत, तीव्र आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजाने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की* गई है।
कल *दिनांक 19.03.2024 की रात्रि सूचना मिली कि नगर भवन भाटापारा में आयोजित एक शादी समारोह में डीजे संचालक द्वारा बहुत ही तीव्र आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजाया* जा रहा है। कि उक्त सूचना पर थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर *डीजे संचालक अनावेदक राजू मानिकपुरी पिता जगमोहन दास मानिकपुरी उम्र 36 वर्ष निवासी गुढ़ियारी रायपुर जिला रायपुर* के विरुद्ध *धारा 04,05,15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही कर वाहन सहित संपूर्ण डीजे साउंड सिस्टम जप्त किया गया* है। नियमों का पालन नहीं करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध थाना भाटापारा शहर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा ।