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AAP सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, 6 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर ,ED ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया विरोध

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AAP MP Sanjay Singh gets bail, will come out of jail after 6 months, ED did not oppose in Supreme Court

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया. जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे.

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संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें मिली थी. संजय सिंह सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्‍वास करने के लिए उचित आधार थे.

‘संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ’

सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है.
ईडी ने संजय सिंह की जमानत का नहीं किया विरोध

संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था. संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है. संजय सिंह मां राधिका सिंह ने उनको जमानत मिलने पर खुशी जताई है और कहा कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था.

हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को क्यों दी जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया, “संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. कोर्ट ने कहा, “हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी.” इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि “मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं.”

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील पर कहा, “मतलब एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है?” इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, “हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं.”

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