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बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की गिरी गाज , डीएड वालों की खुशी का नही रहा पारावार

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High Court frowns on the appointment of assistant teachers with B.Ed degree, happiness of D.Ed people is no more

छत्तीसगढ़ में B.Ed डिग्री-धारी टीचर भर्ती (BED Degree Canceled) उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में B.Ed उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) चयन सूची जारी कर DLEd पास उम्मीदवारों को मौका देने का आदेश दिया है।

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इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में BEd पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई है। इस केस में बेंच ने 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। इस पर अब सोमवार को फैसला आया है।

राज्य शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता में बीएड के साथ डीएड को भी मान्य किया गया था। पर इसके खिलाफ बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सहायक शिक्षक के पदों हेतु डीएड डिग्री ही अनिवार्य की गयी हैं। बीएड डिग्री धारी सहायक/ प्राथमिक शिक्षकों के पदो के लिए अयोग्य है। लिहाजा सहायक शिक्षक भर्ती में जो सेवा भर्ती नियम, शर्तें एवं विज्ञापन को निरस्त किया जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग व चयन हेतु की जा रही काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। जिसे बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों न सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

अंतिम सुनवाई कब हुई है

जानकारी के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई 29 फरवरी को हुई थी। जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। हालांकि अब इस पर फैसला सुना दिया गया है। जिन बीएड डिग्री धारी अभ्यार्थियों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पदों पर हो चुकी है, उन्हें भी सेवा से हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं रिक्त हुए पदों के लिए डीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की सूची फिर से जारी करने को कहा गया है।

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