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केजरीवाल को मिलेगी राहत? जमानत अर्जी पर आई सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट,

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Will Kejriwal get relief? Important comment of the Supreme Court on the bail application, Supreme Court will hear the interim bail petition on May 7

दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट अब मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर ये मामला लंबा चलेगा तो हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 7 मई (मंगलवार) को बहस के लिए तैयार होकर आने के लिए कहा है।

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जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है. इस पर एसवी राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे.

इस पर बेंच ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी. शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वह 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर आएं. बता दें कि बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है.

‘यह न मानें कि कोर्ट दे ही देगी जमानत’

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ती की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे यह न मानें कि कोर्ट जमानत दे ही देगी. उन्होंने कहा कि हम बेल दे भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हम हर पक्ष के लिए यहां मौजूद हैं और इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

कोर्ट ने ईडी से क्या कहा?

कोर्ट ने ईडी से यह भी विचार करने के लिए कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए. अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उनपर शर्तें भी लगाई जाएंगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (3 मई) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह सुनवाई के योग्य नहीं है.

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